एत्मादपुर में स्वयं सहायता समूह की ‘दीदी’ ने हड़प ली पूरी रकम – कलम के योद्धा

एत्मादपुर में स्वयं सहायता समूह की ‘दीदी’ ने हड़प ली पूरी रकम

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वित्तीय अनियमितताएं और धोखाधड़ी के मामले में बीडीओ ने दर्ज कराया मुकदमा

  • संबंधित के विरुद्ध की जाएगी विभागीय कार्रवाई 

एत्मादपुर (आगरा)। विकासखंड एत्मादपुर की ग्राम पंचायत यूसुफपुर मां शेरावाली स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सामुदायिक शौचालय की ‘दीदी’ ने वित्तीय वर्ष 2022 में भेजी गई 50 हजार की धनराशि हड़प ली है। जिसकी शिकायत संयुक्त स्वयं सहायता समूह की जूली देवी ने खंड विकास अधिकारी से की थी।

दर्ज मुकदमे की जानकारी देते बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान।

ज्ञातव्य हो कि ग्राम पंचायत यूसुफपुर में संचालित सामुदायिक शौचालय की देखरेख मां शेरावाली स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष जूली देवी पत्नी पोप सिंह व रूबी देवी पत्नी अनार सिंह निवासी यूसुफपुर भली भांति कर रही थी। ब्लॉक एत्मादपुर द्वारा सामुदायिक शौचालय के संचालन के लिए दिनांक 21 नवंबर 2022 को 50 हजार रूपये की धनराशि खाते डाली गई। उक्त सहयोगी महिला जूली देवी को बिना बताए स्वयं सहायता समूह की दीदी रूबी देवी ने 50 हजार रुपए की धनराशि हड़प ली है। इसके संबंध में ग्राम प्रधान यूसुफपुर रमेश चंद्र बघेल तत्कालीन सचिव आशुतोष कुमार व ब्लॉक मिशन मैनेजर राजेंद्र कुशवाहा द्वारा दी गई आख्या में रूबी देवी द्वारा बदनियत से पैसे हड़पे जाने की शिकायत सही पाई गई। शिकायतकर्ता जूली देवी को आधा पैसा 25 हजार रुपए तत्काल देने के संबंध में विकास खंड कार्यालय से प्रथम व द्वितीय और अंतिम नोटिस दिए जाने के बावजूद भी उक्त महिला रूबी देवी द्वारा सहयोगी महिला जूली देवी नहीं दिया गया। बावजूद उसके मां शेरावाली स्वयं सहायता समूह की ‘दीदी’ रूबी देवी द्वारा विकासखंड स्तरीय कर्मचारियों के विरुद्ध झूठी शिकायतें विभिन्न माध्यमों से की जा रही थी। सरकारी धनराशि के गवन के आरोप में खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने स्वयं सहायता ‘दीदी’ रूबी देवी पत्नी अनार सिंह के विरुद्ध बरहन थाने में मामला पंजीकृत कराया है।

इधर, खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने बताया कि वित्तीय अनिमियता, धोखाधड़ी के मामले में समूह की दीदी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। सभी लोग यह सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई स्थिति भविष्य में उत्पन्न न होने पाए, अन्यथा सम्बंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सहित कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

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