आगरा मण्डलायुक्त ने ली एडीए की 147 वीं बोर्ड की बैठक, विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी  – कलम के योद्धा

आगरा मण्डलायुक्त ने ली एडीए की 147 वीं बोर्ड की बैठक, विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी 

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जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी समेत एडीए अधिकारी रहे मौजूद 

आगरा। मंगलवार को आयुक्त कार्यालय के लघु सभागार में मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की 147 वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, एडीए उपाध्यक्ष श्रीमती एम अरुणमौली, सचिव श्रीमती श्रद्धा शांडिल्यायन, अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार, वित्त नियंत्रक श्रीमती रीता सचान, संयुक्त नियोजक श्रीमती स्मिता निगम, अधीक्षण अभियंता आवास एवं विकास परिषद अतुल कुमार सिंह, गैर सरकारी सदस्य नागेंद्र दुबे गामा आदि मौजूद रहे।

बैठक में सर्वप्रथम विगत प्रस्ताव रखे गए। विस्तृत चर्चा के बाद मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृति और अनुमोदन प्रदान किया गया। जो इस प्रकार हैं…

सर्वप्रथम प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट को प्रस्तुत किया गया। जिसमें राजस्व और पूंजीगत आय हेतु लगभग 1757.60 करोड़ और व्यय हेतु 1140.75 करोड़ का प्रावधान किया गया। चर्चा उपरांत प्रस्तावित बजट को आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्ति की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के काफी पीछे रहने पर असंतोष व्यक्त किया और माह के अंत तक आय प्राप्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए।

ग्राम रायपुर-रहनकलां में 442 हेक्टे अधिग्रहित भूमि हेतु विशेष अध्याप्ति अधिकारी, आगरा द्वारा निर्धारित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान व अनुग्रह राशि का भुगतान तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण लिए जाने हेतु परिचालन के माध्यम से बोर्ड द्वारा प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

ताजनगरी द्वितीय चरण स्थित एडीए हाईट्स परियोजना के अन्तर्गत रिक्त समस्त फ्लैटों को प्रथम आवत-प्रथम पावत के तहत विक्रय/आवंटन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

एडीए द्वारा आंवटित ईडब्ल्यूएस भवनों को 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त भवन का भौतिक कब्जा दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कारण बताया गया कि आंवटी द्वारा किश्तें जमा करने के दौरान भवनों का कब्जा देने तक प्राधिकरण को उक्त भवनों का सामान्य रूप से अनुरक्षण एवं चौकीदारी करनी पड़ती है। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 यथा संसोधित नियमावली 2014 को अंगीकृत किए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत विभाग में सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित बजट में 25 लाख व्यय का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

बाह्य विकास शुल्क दरों में काॅस्ट इंडेक्स के आधार पर वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। प्रति वर्ग मीटर पर लगभग 102 रूपये की वृद्धि की गयी। चर्चा उपरांत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत प्रगतिमान आगरा महायोजना 2031 के सम्बंध में परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव रखा गया कि शासन द्वारा निरीक्षण उपरांत इंगित किए गए त्रुटियों/कमियों का निराकरण कराते हुए संशोधित मानचित्र एवं प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया जाना है। प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

आगरा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले मानचित्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बंध में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके बाद अब धनराशि को पूर्णांक करते हुए 300 से 500 वर्ग मी के भूखण्डों पर 3,37,500 रू, 500 से 1000 वर्ग मी पर लगभग 6 लाख रू और 1000 वर्ग मी से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर लगभग 10 लाख रू की धनराशि जमा करनी होगी।

एडीए द्वारा निर्मित इनर रिंग रोड़ द्वितीय चरण पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु ट्रक ले बाय बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस परियोजना में व्यय होने वाली समस्त धनराशि का भुगतान एनएचएआई द्वारा किया जाएगा। बैठक में मौजूद एनएचएआई अधिकारी से परिचर्चा करने के उपरांत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किए गये संशोधन को अंगीकार किए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए संशोधनों को अंगीकृत किए जाने के निर्देश दिए गये।

भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 की गाइडलाइन्स में वर्णित रिफार्मस को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेश को अंगीकार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए (भूखण्ड का आकार) मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के (होटल निर्माण हेतु अपेक्षाए) से सम्बन्धित अध्याय-5 में संशोधन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। आवासीय क्षेत्रों में 20 कमरों तक के होटल के लिए पहंुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर, 20 कमरों से अधिक हेतु 12 मीटर जबकि गैर आवासीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के होटल के लिए मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।

इसके अलावा 100 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड़ एवं लैण्ड पार्सल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि में से ग्राम रायपुर और रहनकलां में प्रतिकर के भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विस्तृत चर्चा के बाद मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिए कि रायपुर और रहनकलां के किसानों को प्रतिकर के भुगतान किए जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।

बैठक में विगत बोर्ड बैठक में दिए गये निर्णय के अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी। ताजनगरी प्रथम चरण शहीद नगर, इंदिरापुरम एवं नेहरू एन्कलेव योजना के जलापूर्ति को हस्तान्तरण किए जाने को लेकर निर्देश दिए कि अगली बोर्ड बैठक से पूर्व हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी की जाए अन्यथा संबंधित की जिम्मेदारी तय होगी। एडीए द्वारा ताजमहल, आगरा किला, सिकन्दरा, एत्माद्दौला और फतेहपुर सीकरी पर लिए जा रहे पथकर की दरों में वृद्धि हेतु शासन में भेजे गए पत्र का कोई जबाव न आने पर अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए। अर्बन सीलिंग में एडीए एवं राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप कार्यवाही करते हुए सभी रिक्त भूमि पर कब्जा लेने तथा बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए। शमन शुल्क (समाधान) एवं वांछित एनओसी की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु विगत बैठक में साॅफ्टवेयर तैयार करने के दिए गये निर्देश के अनुपालन में अवगत कराया कि साॅफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। संबंधित अधिकारियों की आईडी जनरेट होते ही एक्टिव कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग हेतु स्वीकृत मानचित्रों वाले सभी अवशेष स्थलों पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गये थे। ककुआ भांडई में 138 हेक्टे में से लगभग 132 हेक्टे भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। महोदया द्वारा निर्देश दिए गये कि इसी माह में पूरी भूमि क्रय की कार्यवाही की जाए। ककुआ-भांडई योजना को लाॅन्च करने पर एडीए उपाध्यक्ष द्वारा मई माह में उक्त योजना को लाॅन्च करने का दावा किया गया। वहीं जूता मण्डी प्रकरण में शासन स्तर पर होने वाली बैठक के उपरान्त ही कार्यवाही की जाएगी। ग्यारह सीढ़ी पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराये जाने के निर्देश दिए। शास्त्रीपुरम हाईट्स परियोजना के टू, थ्री एवं फोर बीएचके फ्लैट की बिक्री हेतु एजेंसी का चयन कर लिया गया है। आयुक्त महोदय ने लक्ष्य निर्धारित कर जल्द बिक्री शुरू किए जाने के निर्देश दिए।

प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि प्रवर्तन टीम क्षेत्रों में लगातार दौरा कर होने वाले अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कार्यवाही करें। अवैध निर्माण पूरा हो जाने का इंतजार न करें। वहीं सील प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाए।

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