आगरा: थाना रकाबगंज की महिला इंस्पेक्टर शैली राणा के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों की जमानत मंजूर, कल कोर्ट से होगी रिहाई  – कलम के योद्धा

आगरा: थाना रकाबगंज की महिला इंस्पेक्टर शैली राणा के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों की जमानत मंजूर, कल कोर्ट से होगी रिहाई 

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Rakabganj police station’s lady inspector Shaili rana.

Agra. आगरा कमिश्नर के थाना रकाबगंज में दो (महिला व पुरुष) इंस्पेक्टर्स के सरकारी क्वार्टर (कमरे) में बंद होने पर उनके साथ की गई मारपीट के मामले में बुधवार को आरोपितों की जमानत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने मंजूर कर ली है। उक्त मुजफ्फरनगर जिले के विजिलेंस थाने में तैनात इंस्पेक्टर पवन नगर की पत्नी गीता देवी, सोनिका, ज्वाला सिंह की जमानत वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल कुलश्रेष्ठ एवं अनुराधा दीक्षित ने स्वीकृत कराई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि रिहाई के आदेश देरी से जाने के कारण उक्त आरोपितों की रिहाई नहीं हो सकी। कल न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद सभी आरोपितों की रिहाई कोर्ट द्वारा की जाएगी।

 

थाना रकाबगंज की प्रभारी निरीक्षक शैली राणा महिला थाने के पीछे बने सरकारी आवास में रहती हैं। 4 अगस्त 2024 की शाम 4 बजे दो महिलाएं और 4 युवक आए। घर का दरवाजा पीटा। दरवाजा खुलते ही सबके सब अंदर प्रवेश कर गए। गालियां देते हुए महिला इंस्पेक्टर शैली राणा और मुजफ्फरनगर जिले में विजिलेंस में तैनात इंस्पेक्टर पवन नागर को घसीटकर बाहर लाए। सबने मिलकर दोनों की पिटाई शुरू कर दी। पवन नागर सिर्फ बनियान बने हुए थे। महिला इंस्पेक्टर की बांह मरोड़ दी। गालियों की तो मानो बरसात हो रही थी।

 

उक्त पुलिसकर्मी व पूरे घटनाक्रम की वीडियो बना रहे थे। मामले की जानकारी पर डीसीपी सिटी सूरज राय, एसीपी सदर डॉ. सुकन्या शर्मा घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। उन्होंने मामले में रकाबगंज थाना की महिला इंस्पेक्टर शैली राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर शैली राणा की तहरीर पर घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मारपीट करने वाले उक्त आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

 

घटना के चार दिन बाद यानी (आज) न्यायालय में अपील के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल कुलश्रेष्ठ एवं अनुराधा दीक्षित एडवोकेट की पैरवी पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आज बुधवार को जमानत स्वीकृत की गई है। लेकिन रिहाई के आदेश देरी से जाने के कारण उक्त आरोपितों की आज रिहाई नहीं हो सकी। कल न्यायालय में पुनः अपील पर रिहाई हो सकेगी।

 

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